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ShivJun 7, 20251 min read

दुर्ग। जिले में हो रहे अवैध कारोबार पर नकेल कसने…

परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही पर की गई कार्रवाई, SP ने आरक्षक को किया निलंबित

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जांजगीर-चांपा। जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां…

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भिलाई। छत्तीसगढ़ में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं…

June 7, 2025

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2024-25 के बजट में प्रावधान राशि को 28 फरवरी के बाद खर्च करने पर प्रतिबंध, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर।  राज्य सरकार ने 2024 -25 के बजट में प्रावधान राशि को खर्च करने पर प्रतिबंध लगाया है. 28 फरवरी के बाद कोई भी विभाग क्रय नहीं कर सकता. इसका आदेश आज वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया. आदेश में दस अलग-अलग बिंदुओं में दिशा निर्देश दिए गए हैं. अनावश्यक खर्च को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.

वित्त विभाग से जारी पत्र में कहा गया है कि वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता नहीं होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है. इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से खर्च होता है, जो शासन के हित में नहीं है.

पढ़िए आदेश की कॉपी