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जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, सेवा समाप्ति का आदेश किया निरस्त

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ShivApr 19, 20252 min read

बिलासपुर।  न्यायधानी बिलासपुर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कथित…

भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने सुप्रीम कोर्ट पर की अभद्र टिप्पणी ! फेसबुक पोस्ट वायरल होते ही दी सफाई…

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ShivApr 19, 20252 min read

रायपुर।   सुप्रीम कोर्ट पर अभद्र टिप्पणी करके भाजपा विधायक ईश्वर…

राजधानी में कारोबारी के अपहरण की अफवाह से मचा हड़कंप, निकला धोखाधड़ी का फरार आरोपी

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ShivApr 19, 20251 min read

रायपुर। ओडिशा के झारसुगुड़ा में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले…

April 19, 2025

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2024-25 के बजट में प्रावधान राशि को 28 फरवरी के बाद खर्च करने पर प्रतिबंध, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर।  राज्य सरकार ने 2024 -25 के बजट में प्रावधान राशि को खर्च करने पर प्रतिबंध लगाया है. 28 फरवरी के बाद कोई भी विभाग क्रय नहीं कर सकता. इसका आदेश आज वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया. आदेश में दस अलग-अलग बिंदुओं में दिशा निर्देश दिए गए हैं. अनावश्यक खर्च को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.

वित्त विभाग से जारी पत्र में कहा गया है कि वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता नहीं होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है. इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से खर्च होता है, जो शासन के हित में नहीं है.

पढ़िए आदेश की कॉपी