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भारत निर्वाचन आयोग का राजनीतिक दलों के साथ सबसे बड़ा सहभागिता अभियान

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ShivApr 1, 20252 min read

नई दिल्ली।  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में निर्वाचक…

पोटाकेबिन के छात्र की मौत, कांग्रेस ने 5 सदस्यीय जांच समिति का किया गठन

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ShivApr 1, 20251 min read

रायपुर।    बीजापुर के दुगाईगुड़ा स्थित बालक रेसिडेंशियल स्कूल के…

दंतेवाड़ा के गीदम में मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के लिए 299.85 करोड़ की मिली प्रशासकीय स्वीकृति

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ShivApr 1, 20252 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देश हैं कि शासन…

April 1, 2025

Apni Sarkaar

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2024-25 के बजट में प्रावधान राशि को 28 फरवरी के बाद खर्च करने पर प्रतिबंध, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर।  राज्य सरकार ने 2024 -25 के बजट में प्रावधान राशि को खर्च करने पर प्रतिबंध लगाया है. 28 फरवरी के बाद कोई भी विभाग क्रय नहीं कर सकता. इसका आदेश आज वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया. आदेश में दस अलग-अलग बिंदुओं में दिशा निर्देश दिए गए हैं. अनावश्यक खर्च को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है.

वित्त विभाग से जारी पत्र में कहा गया है कि वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता नहीं होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है. इससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से खर्च होता है, जो शासन के हित में नहीं है.

पढ़िए आदेश की कॉपी