Special Story

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

रायपुर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, 10 दिन में 614 नशेड़ी ड्राइवर पकड़े गए

रायपुर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, 10 दिन में 614 नशेड़ी ड्राइवर पकड़े गए

Shiv Mar 9, 2026 2 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने और नशे…

March 9, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

शिक्षकों के कोचिंग संस्थान व ट्यूशन संस्थान चलाने पर रोक, जारी हुआ आदेश

रायपुर। शिक्षक अब कोचिंग संस्थान या ट्यूशन क्लासेस नहीं चला सकेंगे। इस सबंध में सभी प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठकों, शिक्षक व सहायक शिक्षकों को निर्देश जारी कर दिया है। अगर किसी भी शिक्षक के खिलाफ कोचिंग व ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाने की शिकायत मिलती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

दरअसल ये आदेश कवर्धा जिले से जारी किया गया है। डीईओ कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक कवर्धा में शासकीय स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के धड़ल्ले से प्राइवेट कोचिंग संस्थान चलाने की शिकायत मिल रही थी। डीईओ ने शिक्षकों के इस कृत्य को नियम विरुद्ध बताया है। डीईओ ने कहा है कि कोचिंग संस्थान चलाना केवल अपने आप को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए विद्यार्थियों से मोटी रकम वसूलना है।

डीईओ ने इसे अनुचित बताते हुए RTE के बाल शिक्षा अधिकार कानून के खिलाफ बताया है। डीईओ ने अपने आदेश में कहा है कि अगर किसी भी शिक्षक को अशासकीय कोचिंग संस्थान से संबद्ध पाया जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।