Special Story

सदन में स्थानीय निकायों पर कैग की रिपोर्ट पेश

सदन में स्थानीय निकायों पर कैग की रिपोर्ट पेश

ShivMar 19, 20252 min read

रायपुर। विधानसभा में बुधवार को स्थानीय निकायों पर महालेखाकार का प्रतिवेदन…

CM साय के निर्देश पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए वित्त विभाग से पुनरीक्षित प्रशासकीय को स्वीकृति

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ShivMar 19, 20253 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विशेष निर्देश और स्वास्थ्य…

IAS गौरव द्विवेदी और मनिंदर कौर द्विवेदी को मिला प्रोफार्मा पदोन्नति

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ShivMar 19, 20251 min read

रायपुर।   1995 बैच के IAS अधिकारी गौरव द्विवेदी और मनिंदर…

ICICI बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

ICICI बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

ShivMar 19, 20252 min read

रायपुर।  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर (छ.ग.) भारती कुलदीप के…

कोयला गैसीकरण तकनीक ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

कोयला गैसीकरण तकनीक ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है: सांसद बृजमोहन अग्रवाल

ShivMar 19, 20252 min read

नई दिल्ली/रायपुर।   कोयला गैसीकरण तकनीक न केवल ऊर्जा क्षेत्र में…

प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर लोगों में भारी उत्साह : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर लोगों में भारी उत्साह : उपमुख्यमंत्री अरुण साव

ShivMar 19, 20252 min read

रायपुर।   उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण…

March 19, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

रायपुर।  छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्यगण लक्ष्मी वर्मा एवं सरला कोसरिया ने आज रायपुर स्थित महिला आयोग कार्यालय में महिला उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई की. इस दौरान कई मामलों का समाधान किया गया और पीड़ित महिलाओं को राहत दिलाई गई.

15,00,000 रुपए देने पर बनी सहमति

एक प्रकरण में आवेदिका ने आरोप लगाया कि अनावेदक ने उसके साथ अन्याय किया और उसे उसकी संपत्ति का पूरा मूल्य नहीं दिया. सुनवाई के दौरान अनावेदक ने स्वीकार किया कि उसने आवेदिका को पूरी राशि का भुगतान नहीं किया है. आयोग की पहल पर अनावेदक ने 15 लाख रुपये एक माह के भीतर देने की सहमति दी. यह राशि सुलहनामे के तहत हस्ताक्षर और नोटराईजेशन के बाद दी जाएगी.

बच्चों के भरण-पोषण के लिए 5 लाख रुपये दिए

एक अन्य मामले में अनावेदक (पति) ने अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए 5 लाख रुपये की राशि एकमुश्त देने की सहमति दी. आयोग की पहल से यह निर्णय लिया गया, जिससे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके.

जमीन बंधनमुक्त करने के लिए बैंक को पत्र

एक वृद्ध महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके भतीजे और बैंक मैनेजर ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसकी जमीन गिरवी रखकर 10 लाख रुपये का लोन लिया. महिला आयोग की सख्त कार्रवाई के बाद बैंक ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. अब आयोग बैंक को पत्र लिखकर बुजुर्ग महिला की जमीन को बंधनमुक्त करने की पहल करेगा.

आपसी सहमति से तलाक और मुआवजे का समाधान

एक अन्य मामले में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तलाक लेने की सहमति जताई. अनावेदक ने दहेज का सामान लौटाने और 50 हजार रुपये दो किश्तों में देने का वचन दिया. आयोग ने मामले को नस्तीबद्ध करने का निर्णय लिया.

बुआ सास बनी दाम्पत्य जीवन में बाधा, आयोग ने भेजा नारी निकेतन

एक महिला ने आयोग में शिकायत की कि उसकी बुआ सास के हस्तक्षेप के कारण उसका वैवाहिक जीवन संकट में है. आयोग की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बुआ सास के कारण पति-पत्नी के बीच तनाव उत्पन्न हो रहा था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने बुआ सास को सुधरने का अवसर देते हुए एक माह के लिए नारी निकेतन भेजने का निर्णय लिया.

जातिगत टिप्पणी और अपमान का मामला

एक अन्य सुनवाई में आवेदिका ने आरोप लगाया कि अनावेदक उसके कार्यस्थल पर जातिगत टिप्पणी और अभद्रता कर रहा था. आयोग ने अनावेदक को विधिवत जवाब देने के लिए समय दिया और मामले की गहन जांच करने का आश्वासन दिया.