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छत्तीसगढ़ की इनामी महिला नक्सली ओडिशा में गिरफ्तार, कई बड़े मुठभेड़ों में थी शामिल

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ShivNov 29, 20241 min read

बस्तर। छत्तीसगढ़ की एक महिला नक्सली को ओडिशा पुलिस ने गिरफ्तार…

बड़ी खबर : अवैध कब्जा हटाने गए तहसीलदार के साथ व्यापारी ने की मारपीट, जमकर चले लात घूंसे, देखिए वीडियो…

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ShivNov 29, 20242 min read

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर।  छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान आज…

शासन की अभिनव पहल : रायपुर में 2025 तक घर-घर पहुंचेगी नेचुरल गैस, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण में होगा सुधार

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ShivNov 29, 20243 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व…

November 29, 2024

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सुप्रीम कोर्ट से अनवर ढेबर को लगा झटका, हाई कोर्ट से मिली जमानत को किया रद्द…

रायपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाला में आरोपी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में जाकर फिर से जमानत अर्जी दाखिल करने को कहा है.

जानकारी के अनुसार, जिस मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अनवर ढेबर को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, उसे सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ पुलिस ने चेलेंज किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द करते हुए वापस हाई कोर्ट में भेज दिया है.

दरअसल, अनवर ढेबर को हाई कोर्ट ने जुलाई में किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी. ढेबर के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर इलाज के लिए जस्टिस अरविन्द वर्मा की पीठ के सामने जमानत देने का आग्रह किया था.

इस मेडिकल रिपोर्ट को बनाने वाले डीकेएस सुपर स्‍पेशलिटी अस्‍पताल के गेस्‍ट्रो सर्जन को छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त करने के साथ उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी थी. शराब घोटाला के आरोप में जेल में बंद ढेबर को 8 जून को ईलाज के लिए डीकेएस ले जाया गया था.

वकील ने तर्क दिया कि अनवर को किडनी की बीमारी है, और उन्हें पेशाब करने में दिक्कत हो रही है. सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि ढेबर का इलाज चल रहा है, जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है. जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके चलते इलाज नहीं हो पा रहा है.