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लाल आतंक के अंत में सुरक्षा बलों की भूमिका सराहनीय – केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

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ShivApr 5, 20252 min read

रायपुर।     केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में सुरक्षा…

अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर हटाए गए 26 अवैध कब्जे

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ShivApr 5, 20251 min read

बिलासपुर।  हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के पालन में जिला…

April 6, 2025

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कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर।   कोल मामले में आरोपी बनाए गए कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। ईडी के अधिवक्ता धीरेंद्र नंदे ने बताया कि कांग्रेस प्रवक्ता के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया था कि आरपी सिंह राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के साथ ही एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है।

कोल घोटाले से भी उनका कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए। ईडी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरपी सिंह ने पूछताछ में खुद कबूल किया था कि उन्हें मीडिया मैनेजमेंट और पार्टी फंड से पैसा दिया गया था। कोल मामले में आरोपी निखिल चंद्राकर ने भी कोल स्कैम का पैसा आरपी सिंह को देना कबूल किया था। दोनों पक्षों की ओर से दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अग्रिम जमानत की अर्जी निरस्त कर दिया।