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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सोमवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। इससे पहले उनकी याचिका बिलासपुर उच्च न्यायालय भी खारिज कर चुका था। अदालत के इस फैसले के बाद अब EOW (आर्थिक अपराध शाखा) चैतन्य की गिरफ्तारी की दिशा में आगे बढ़ सकती है।

जिला अदालत में याचिका खारिज

जानकारी के अनुसार, चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए रायपुर जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस पर 19 सितंबर को प्रारंभिक सुनवाई होनी थी, लेकिन तारीख आगे बढ़ाकर 22 सितंबर 2025 तय की गई। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने उनके पक्ष में राहत देने से इंकार कर दिया और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट है कि अब कानूनी प्रक्रिया के तहत चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की संभावना और मजबूत हो गई है।

ईओडब्ल्यू की अगली कार्रवाई

ईओडब्ल्यू पहले ही चैतन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर चुका है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब यह एजेंसी आगे की कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अदालत में प्रोडक्शन वारंट पर सुनवाई होगी और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।