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अवैध प्लाटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, 1 एकड़ जमीन पर हो रहे निर्माण पर लगाई रोक

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Shiv Mar 8, 2026 1 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग के…

भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

दुर्ग। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के द्वारा किए…

विद्युत विभाग की कार्रवाई: 81 कनेक्शन काटे, बकायादारों में हड़कंप

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

बिलासपुर। बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत विभाग…

March 8, 2026

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अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है. बता दें कि अमित बघेल 6 दिसंबर को जब सरेंडर के लिए देवेंद्रनगर थाने पहुंच रहे थे तब थाने से करीब 20 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. फिर कोर्ट में पेश किया था, जहां से तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली थी।

आज रिमांड खत्म होने पर अमित बघेल को फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बता दें कि छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज, सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल पर टिप्पणी की थी. इसका विरोध करते हुए समाज के लोगों ने अमित बघेल के खिलाफ रायपुर समेत कई जिलों और दूसरे राज्यों में एफआरआई दर्ज कराई थी.