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उपजेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

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ShivJun 13, 20253 min read

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले स्थित उप जेल में बंद…

तहसीलदार संजय राठौर ने महिला को मृत बताकर जमीन का किया नामांतरण, कमिश्नर ने किया निलंबित…

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ShivJun 13, 20252 min read

सूरजपुर। सूरजपुर जिले के भैयाथान तहसील में पदस्थ तहसीलदार संजय…

हनीट्रैप में युवक को फंसाकर मांगी 17 लाख की फिरौती, 2 गिरफ़्तार

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ShivJun 13, 20253 min read

जांजगीर-चांपा। ज़िले में एक सनसनीखेज हनी ट्रैप और फिरौती मांगने…

June 13, 2025

Apni Sarkaar

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युक्तियुक्तकरण के बीच हाई कोर्ट ने शिक्षिका के तबादले पर लगाई रोक, नए सिरे से होगा निर्णय…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रविन्द्र अग्रवाल की एकलपीठ ने शिक्षिका के पक्ष में अंतरिम राहत प्रदान करते हुए उनके स्थानांतरण आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है. यह आदेश स्कूलों में युक्तियुक्तकरण के तहत किए जा रहे शिक्षकों के तबादले के मद्देनजर महत्वपूर्ण है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनादी शर्मा ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा कि उनकी मुवक्किला सरोज सिंह वर्ष 2018 से वर्तमान विद्यालय में कार्यरत हैं, और उन्होंने अंग्रेज़ी के साथ-साथ भूगोल विषय भी पढ़ाया है, क्योंकि विद्यालय में भूगोल विषय का कोई अन्य शिक्षक उपलब्ध नहीं था। 

इसके बावजूद उन्हें एकतरफा रूप से 45 किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि हाल ही में उच्च न्यायालय के आदेश से बहाल की गई एक अन्य व्याख्याता को उसी विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पदस्थ कर दिया गया है। अधिवक्ता शर्मा ने यह भी इंगित किया कि याचिकाकर्ता की वरिष्ठता अधिक है, और उनका स्थानांतरण शिक्षा की गुणवत्ता के साथ-साथ उनके पारिवारिक दायित्वों को भी प्रभावित करेगा. न्यायमूर्ति रवीन्द्र अग्रवाल की एकलपीठ ने प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के तर्कों को विचारणीय मानते हुए स्थानांतरण आदेश को स्थगित रखा है और यह निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता दो दिवस के भीतर ताजा अभ्यावेदन प्रस्तुत करें, जिस पर विभाग नियमानुसार विचार कर निर्णय लेगा।