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भाजपा नेता के खेत से 8 करोड़ का अफीम जब्त, मक्के के बीच पांच एकड़ से अधिक में उगाई थी फसल

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

दुर्ग। दुर्ग जिले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के द्वारा किए…

विद्युत विभाग की कार्रवाई: 81 कनेक्शन काटे, बकायादारों में हड़कंप

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Shiv Mar 7, 2026 2 min read

बिलासपुर। बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत विभाग…

छत्तीसगढ़ की महिलाएं आत्मनिर्भरता और नवाचार से बना रही हैं नई पहचान – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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Shiv Mar 7, 2026 5 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज आत्मनिर्भरता, मेहनत और नवाचार के…

March 8, 2026

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संपत्ति गाइडलाइन दरों में संशोधन को मंजूरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति गाइडलाइन दरों से जुड़ी बड़ी खबर है। राज्य की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्थावर संपत्ति की गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण को मंजूरी दे दी गई है। यह संशोधित गाइडलाइन दरें 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ की ओर से जारी आदेश के अनुसार, “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000” के प्रावधानों के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला मूल्यांकन समिति रायपुर और कोरबा से प्राप्त स्थावर संपत्ति के गाइडलाइन दर वर्ष 2025-26 में पुनरीक्षण संबंधी प्रस्ताव अनुमोदित किये गए। बोर्ड द्वारा अनुमोदित गाइडलाइन दरों की प्रति संबंधित कलेक्टर और जिला मूल्यांकन समिति के अध्यक्षों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। अब संशोधित गाइडलाइन दरें 30 जनवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।

देखिये आदेश की कॉपी-