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तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट…

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से…

निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुनी गईं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, विधानसभा पहुंचकर लिया प्रमाण पत्र, समर्थकों ने दी बधाई

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रायपुर। छत्तीसगढ़ से भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी फूलोदेवी…

अस्पताल परिसर में लगी भीषण आग, आधा दर्जन कंडम एंबुलेंस समेत अन्य वाहन जलकर खाक

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Shiv Mar 9, 2026 1 min read

कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में…

बिलासपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की दबिश, होटल मैनेजर गिरफ्तार

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Shiv Mar 9, 2026 2 min read

बिलासपुर। जिले में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर…

March 9, 2026

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BJP मेयर प्रत्याशी के खिलाफ हाईकोर्ट में संशोधित याचिका मंजूर, इस दिन होगी सुनवाई

बिलासपुर।  नगर निगम बिलासपुर के भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ संशोधित याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. पूजा विधानी के ओबीसी प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताते हुए बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने कोर्ट में संशोधित याचिका दायर की है.

बता दें कि पहले भी मौर्य ने याचिका लगाई थी, जिसमें लिपिकीय त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेनी पड़ी थी. अब रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाकर दोबारा याचिका पेश की गई है. आगामी 10 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी. वहीं 11 फरवरी को बिलासपुर नगर निगम मेयर चुनाव के लिए मतदान होना है.

बता दें कि पूजा विधानी को भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने एवं नामांकन दाखिल होने के बाद से जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाया था. कांग्रेस ने इस मामले में उनके जाति प्रमाण पत्र को आंध्रप्रदेश का बताते हुए छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होने की बात कही थी. इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति की गई थी. निर्वाचन आयोग ने आपत्ति को निरस्त कर दिया था. इसके बाद अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने याचिका लगाई थी, जिसमें गलत प्रतिवादी बनाने की वजह से याचिका वापस लेना पड़ा था.