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रायपुर में स्कूली बसों की जांच, 418 बसों में से 116 में मिली खामियां

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ShivJun 16, 20252 min read

रायपुर। शहर में छात्रों की सुरक्षा और स्कूल वाहनों की…

SP ने शराब पीकर हंगामा करने वाले पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड

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कल से स्कूल नये समय पर होगी संचालित, जानिये कितने बजे से कितने बजे तक चलेगी कक्षाएं

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June 16, 2025

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BJP मेयर प्रत्याशी के खिलाफ हाईकोर्ट में संशोधित याचिका मंजूर, इस दिन होगी सुनवाई

बिलासपुर।  नगर निगम बिलासपुर के भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ संशोधित याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. पूजा विधानी के ओबीसी प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताते हुए बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने कोर्ट में संशोधित याचिका दायर की है.

बता दें कि पहले भी मौर्य ने याचिका लगाई थी, जिसमें लिपिकीय त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेनी पड़ी थी. अब रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाकर दोबारा याचिका पेश की गई है. आगामी 10 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी. वहीं 11 फरवरी को बिलासपुर नगर निगम मेयर चुनाव के लिए मतदान होना है.

बता दें कि पूजा विधानी को भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने एवं नामांकन दाखिल होने के बाद से जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाया था. कांग्रेस ने इस मामले में उनके जाति प्रमाण पत्र को आंध्रप्रदेश का बताते हुए छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होने की बात कही थी. इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति की गई थी. निर्वाचन आयोग ने आपत्ति को निरस्त कर दिया था. इसके बाद अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने याचिका लगाई थी, जिसमें गलत प्रतिवादी बनाने की वजह से याचिका वापस लेना पड़ा था.