Special Story

ई-ऑफिस की दिशा में सरकार ने बढ़ाया कदम, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रियों को लिखा पत्र…

ई-ऑफिस की दिशा में सरकार ने बढ़ाया कदम, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रियों को लिखा पत्र…

ShivFeb 7, 20251 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने त्वरित प्रशासन की दिशा में…

छत्तीसगढ़ का अनुपम सौंदर्य सदैव आपकी स्मृतियों में रहेगा अंकित : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

छत्तीसगढ़ का अनुपम सौंदर्य सदैव आपकी स्मृतियों में रहेगा अंकित : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

ShivFeb 7, 20253 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है और नैसर्गिक सुंदरता, सांस्कृतिक…

February 7, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

BJP मेयर प्रत्याशी के खिलाफ हाईकोर्ट में संशोधित याचिका मंजूर, इस दिन होगी सुनवाई

बिलासपुर।  नगर निगम बिलासपुर के भाजपा प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ संशोधित याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है. पूजा विधानी के ओबीसी प्रमाण पत्र पर आपत्ति जताते हुए बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने कोर्ट में संशोधित याचिका दायर की है.

बता दें कि पहले भी मौर्य ने याचिका लगाई थी, जिसमें लिपिकीय त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेनी पड़ी थी. अब रिटर्निंग ऑफिसर को पक्षकार बनाकर दोबारा याचिका पेश की गई है. आगामी 10 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी. वहीं 11 फरवरी को बिलासपुर नगर निगम मेयर चुनाव के लिए मतदान होना है.

बता दें कि पूजा विधानी को भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने एवं नामांकन दाखिल होने के बाद से जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाया था. कांग्रेस ने इस मामले में उनके जाति प्रमाण पत्र को आंध्रप्रदेश का बताते हुए छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होने की बात कही थी. इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति की गई थी. निर्वाचन आयोग ने आपत्ति को निरस्त कर दिया था. इसके बाद अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने याचिका लगाई थी, जिसमें गलत प्रतिवादी बनाने की वजह से याचिका वापस लेना पड़ा था.