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स्वर्गीय रामजीलाल अग्रवाल के शांति मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivJun 5, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज शाम सांसद बृजमोहन अग्रवाल…

अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो दवाइयों की पहुंच: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

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ShivJun 5, 20252 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख…

लाल आतंक का अंत: नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivJun 5, 20252 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़…

नवा रायपुर में बनेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच

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ShivJun 5, 20252 min read

रायपुर।  छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने…

June 5, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

धर्मांतरण का आरोप, दो घरों में प्रार्थना सभा की आड़ में चल रही गतिविथियों को पुलिस ने रोका, 4 लोग हिरासत में

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कथित धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब बिलासपुर जिले के मोपका क्षेत्र में धर्मांतरण की शिकायत पर हिंदू संगठन और पुलिस ने मिलकर कार्रवाई की है. पुलिस ने दो घरों में दबिश देकर वहां चल रही प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण के प्रयास को रोका. आरोप है कि एक विशेष धर्म के प्रचार के जरिए लोगों का ब्रेनवॉश किया जा रहा था. यह मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है.

कार्रवाई के दौरान धर्म विशेष से जुड़ी कई किताबें और साहित्य जब्त किए गए हैं. सरकंडा पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ लोग गुप्त रूप से धर्मांतरण गतिविधियों में लिप्त हैं और प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. इस दौरान पुलिस ने मौके से चार लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है.

कल मस्तूरी से आया था धर्मांतरण का मामला

शनिवार को भी बिलासपुर के मस्तूरी में धर्मांतरण का मामला सामने आया था. यहां के लवार गांव में हिंदू संगठनों ने पुलिस के साथ मिलकर दबिश दी. इस दौरान रवि कैवर्त के घर में बड़ी संख्या में महिलाएं प्रार्थना सभा कर रही थीं. पुलिस ने रवि कैवर्त और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है. एडिशनल एसपी उदयन बेहार ने बताया कि मस्तूरी में बीमार और गरीबों को पैसे का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का गोरखधंधा चलाया जा रहा था. मस्तूरी पुलिस ने धर्मांतरण निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.