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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की टेलीफोन डायरेक्टरी का किया विमोचन

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय…

जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार के निर्णय का सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया स्वागत

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ…

तबादलों को लेकर ACS की अगुवाई में बनी कमेटी, IAS मनोज पिंगुआ बनाए गए अध्यक्ष

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर।  राज्य में तबादलों का दौर शुरू होने वाला है।…

रायपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर होंगे शिफ्ट, 18 जून से नए स्थान से मिलेगा टिकट

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ShivJun 16, 20251 min read

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल द्वारा रायपुर रेलवे…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैम्पा की गवर्निंग बॉडी की तृतीय बैठक सम्पन्न

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ShivJun 16, 20253 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय…

June 16, 2025

Apni Sarkaar

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शादी के 20 साल बाद दिल ऊबा तो पत्नी को मुंह जुबानी तलाक देकर साली से किया निकाह, थाने पहुंचा मामला…

धमतरी। शादी के 20 साल बाद पत्नी से मन ऊब गया तो तलाक देकर सगी साली को बेगम बनाकर पति घर पहुंच गया. समझाइश के बाद भी पति के नहीं मानने पर पहली पत्नी न्याय की गुहार लगाते हुए थाने पहुंची. पीड़ित महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ कुरुद थाने में अपराध दर्ज किया गया है. 

पीड़िता आरिफा खातून ने बताया कि उसकी अशरफ अली के साथ 20 साल पहले शादी हुई है, जिससे उनकी तीन बेटियां हैं. पति उसे बहुत प्रताड़ित करने लगे थे, इसके बाद तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर घर से चले गए थे, जिसके बाद अपनी सगी साली को निकाह करके घर ले आए. इसके बाद फिर से उन्हें समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन फिर से मुंह जबानी तलाक दे दिया.

आरिफा खातून ने बताया कि इसके बाद उनके पति को समझाइश सामाजिक बैठक में धार्मिक नेताओं और समाज के बड़े-बुजुर्गों की मौजूदगी में कुरान और हदीस का हवाला देते हुए समझाने का प्रयास किया, लेकिन यहां भी उसके पति ने किसी की भी बात को मानने से इनकार करते हुए तलाक दे देने का फैसला सुना दिया.

पीड़ित महिला ने कहा कि अब वह न्याय की गुहार लगाने थाने आई है. महिला की शिकायत पर कुरुद थाने में मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत अपराध कायम किया गया है.