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ShivMay 15, 20252 min read

रायपुर। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज…

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बहनों के लिए राज्य सरकार के द्वार सदैव हैं खुले : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षाबलों ने 10 प्रेशर कुकर समेत कई विस्फोटक सामग्री बरामद

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धमतरी। धमतरी के चमेंदा जंगल में जारी नक्सल विरोधी सर्च…

May 15, 2025

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सड़क हादसे पर लगाम लगाने प्रशासन की पहल : अब हेलमेट पहनना अनिवार्य, कर्मचारियों के लिए भी जरूरी, नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बेमेतरा।  प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मौतों को लेकर प्रशासन ने संज्ञान लिया है. हादसे की रोकथाम के लिए बेमेतरा जिले में कलेक्टर रणबीर शर्मा ने अब हेलमेट को अनिवार्य कर दिया है. सरकारी कर्मचारियों को भी कार्यालय आने-जाने के दौरान दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. बता दें कि प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं का मामला गुरुवार को विधानसभा में उठाया गया था. इस दौरान सदस्यों ने चिंता जताते हुए हादसे की रोकथाम के लिए हेलमेट को अनिवार्य करने की बात कही थी.

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति बेमेतरा की बैठक गुरुवार को हुई, जिसमें समीक्षा के दौरान पाया गया कि 1 जनवरी 2024 से 15 जुलाई 2024 की अवधि में घटित सड़क दुर्घटनाओं में घायल एवं मृत व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चालकों की रही है. इन दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु/गंभीर चोट हेलमेट न लगाने के कारण हुई है. बैठक में कलेक्टर ने बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता चताते हुए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाने के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है.

कलेक्टर ने सुरक्षा की दृष्टिकोण से सभी शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्यालय आने-जाने के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा. यह आदेश बैंक कर्मचारियों, सहकारी समिति के कर्मचारियों और सभी शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी लागू होगा. आदेश का उल्लघंन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम और तत्संबंध में बनाए गए नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.