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प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला…

गैस सिलेंडर हादसे में मुआवजा देना होगा: IOC और SBI इंश्योरेंस की अपील खारिज

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट…

दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में अफीम खेती का मामला सामने आया

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के मामले लगातार सामने…

रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की होगी जांच, ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री अरुण साव ने की घोषणा…

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को ध्यानाकर्षण…

छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट, नागरिकों की मदद के लिए नोडल अधिकारी किया नियुक्त, हेल्पलाइन नंबर भी जारी…

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण मिडिल-ईस्ट…

March 10, 2026

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CM साय के निर्देश के बाद जागा प्रशासन: भू-माफियाओं के खिलाफ शुरू की कार्रवाई

बिलासपुर। राजधानी में गुरूवार को आयोजित राज्य के सभी कलेक्टरों की कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा जमीन का बंदरबांट और अवैध तरीके से कारोबार करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद आज सरकारी जमीन पर किए जा रहे अवैध प्लाटिंग पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। कदुदंड स्थित नजूल की भूमि पर किए गए अवैध प्लाटिंग के खिलाफ नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद निगम के अतिक्रमण और भवन शाखा ने कार्रवाई किया। कार्रवाई के तहत प्लाट पर बनाई गई सड़क, बाउंड्रीवाल को तोड़ा गया और मटेरियल सामग्री को जब्त किया गया है।

बता दें कि कुदुदंड में भूपेन्द्र राव ताम्रस्कर,राजेश अग्रवाल और राजू गर्ग के द्वारा शासकीय नजूल भूमि ग्राम-जूना बिलासपुर, मोहल्ला, चांटापारा, नगर सेना के सामने स्थित नजूल भूमि शीट नं. 1 भूखण्ड क्र.02 (शामिल नं. 3) कुल क्षेत्रफल 92980 वर्गफीट (2.13 एकड़) भूमि पर अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था। विदित है की नजूल भूमि ग्राम-जूना बिलासपुर, मोहल्ला, चांटापारा, स्थित नजूल भूमि शीट नं. 1 भूखण्ड क्र.02 (शामिल नं. 3) कुल क्षेत्रफल 92980 वर्गफीट (2.13 एकड़) भूमि को भूपेन्द्र राव ताम्रस्कर को शासकीय पट्टेदार के रूप उपरोक्त भूमि आबंटित है जिसकी लीज अवधि दिनांक 31.03.2015 को समाप्त हो गई है। उक्त भूमि को भूपेन्द्र तामस्कर,राजू गर्ग और राजेश अग्रवाल द्वारा भूमि के स्वरूप को परिवर्तित कर बिना सक्षम प्राधिकारी के स्वीकृति प्राप्त किये अवैध कॉलोनी/प्लाटिंग का निर्माण कर छोटे-छोटे भूखण्डों में विभाजित कर विक्रय किया गया।

जानकारी मिलने पर निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया था,जिस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। पूर्व में नजूल विभाग द्वारा इस जमीन के नामान्तरण के संदर्भ में निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई थी,अवैध प्लाटिंग होने पर नगर निगम द्वारा नामान्तरण नहीं करने के लिए पत्र लिखा गया था। साथ ही जिला पंजीयक को भी रजिस्ट्री नहीं करने के लिए पत्र लिखा गया था।

उक्त कार्यवाही के दौरान भवन अधिकारी सुरेश शर्मा, जोन कमिश्नर सविता अनंत, अतिक्रमण प्रभारी/कर्मचारी, उपअभि. जुगल किशोर सिंह, कु. शशि वारे, रवि नवरंगे जोन 3 के कर्मचारी एवं पुलिस बल के साथ उपस्थित रहें।