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जमीन की खरीदी-बिक्री में अनियमितता, एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से पटवारी को किया निलंबित…

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ShivNov 29, 20241 min read

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महादेव सट्टा एप की जांच के दौरान कार्रवाई, 19 स्थानों पर 200 एकड़ जमीन अटैच… जाने अशोका रत्न समेत कहा-कहा है ये जमीने

रायपुर।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले के आरोपियों की करीब 500 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति अटैच कर उनकी पहचान भी कर ली है. ईडी ने राज्य शासन के राजस्व विभाग से इन अचल संपत्तियों की जानकारी मांगी थी. ईडी द्वारा पटवारी व तहसीलदार के माध्यम से अभनपुर व रायपुर तहसील के अंतर्गत इन अचल संपत्तियों के खसरों को चिन्हित कर कब्जे में लिया गया है और उनकी खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है.

बताया गया है कि ईडी द्वारा रायपुर व अभनपुर तहसील के अंतर्गत 19 स्थानों पर लगभग दो सौ एकड़ जमीन अटैच की गई है. अभनपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम कोलर, खोरपा, सलोनी, छछानपैरी तथा रायपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम मुजगहन, टेमरी, छेरीखेड़ी, शंकरनगर तथा बोरियाखुर्द में अटैच की गई जमीनें स्थित हैं. गौरतलब है कि ईडी द्वारा महादेव सट्टा एप मामले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है. इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और उनकी अचल संपत्तियां अटैच की गई हैं. आरोप है कि ऑनलाइन बैटिंग एप के संचालन से प्रमोटर्स व ऑनलाइन बैटिंग एप से जुड़े पैनल ऑपरेटर्स चेकर्स व उनके साथियों द्वारा वर्ष 2020 में लॉकडाउन के बाद से ऑनलाइन सट्टा खिलाकर लगभग 500 करोड़ रुपए मासिक की अवैध आय अर्जित की जाती रही है.

प्रोटेक्शन मनी के रूप में मोटी रकम मिलती रही

यह भी आरोप है कि महादेव बुक एप के प्रमोटर्स द्वारा ऑनलाइन बैटिंग एप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों तथा प्रभावशील राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया गया. इसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध प्रोटेक्शन मनी वितरण के लिए पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों का भी उपयोग किया गया. विभिन्न पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी व प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रोटेक्शन मनी के रूप में अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करते हुए अवैध संपत्ति अर्जित की गई है. ईडी द्वारा कई अचल संपत्तियों का पहले प्रोवजनल अटैचमेंट किया गया था. उल्लेखनीय है कि ईडी के प्रतिवेदन के आधार पर ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा भी महादेव सट्टा एप मामले में भी एफआईआर दर्ज कर 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

यहां की संपत्तियां अटैच

ग्राम कोलर (अभनपुर) में  0.146 हेक्टेयर (खसरा 60/1), 0.540 हेक्टेयर (खसरा 60/7), 1.483 हेक्टेयर (खसरा 60/12) व 0.266 हेक्टेयर (खसरा 60/11) तथा ग्राम खोरपा (अभनपुर) में 0.3300 हेक्टेयर (खसरा 1534) जमीन अटैच की गई है. इसी प्रकार ग्राम सलोनी (अभनपुर) में 0.2030 हेक्टेयर (खसरा 43/1), 1.5740 हेक्टेयर (खसरा 414/12), 1.2720 हेक्टेयर (खसरा 406/3), 1.0450 हेक्टेयर (खसरा 73.26) को अटैच किया गया है. इसके अलावा ग्राम छछानपैरी (अभनपुर) में 1798 वर्गफुट (खसरा 150/2) प्लाट-195, 1798 वर्गफुट (खसरा 150/2) प्लाट-196 तथा ग्राम मुजगहन में 0.3300 हेक्टेयर (खसरा 436/14) व 0.1250 हेक्टेयर (खसरा 143/1) को भी सीज किया गया है. वहीं, ग्राम टेमरी (रायपुर) में 0.1430 हेक्टेयर (खसरा 267/11), ग्राम सेरीखेड़ी (रायपुर) में 1.353 हेक्टेयर (खसरा 244/13), 0.592 हेक्टेयर (खसरा 244/1), 1.061 हेक्टेयर (खसरा 258/2), शंकरनगर अशोकारत्न में 5170.50 वर्गफुट (खसरा 178/1) व बोरियाखुर्द में 0.3200 हेक्टेयर (खसरा 450/1) को भी ईडी ने अटैच किया है.