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IAS निरंजन दास ने सरकारी खजाने में हेराफेरी की, नहीं दे सकते जमानत : हाईकोर्ट

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बिना लाइसेंस के खाद्यान्न गोदाम संचालन करने वाले किराना व्यापारी पर कार्रवाई

सारंगढ़-बिलाईगढ़। खाद्य सुरक्षा विभाग की रायगढ़ टीम द्वारा सारंगढ़ के मनोज किराना स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। टीम ने मनोज किराना स्टोर्स के द्वारा बिना लाइसेंस के संचालित खाद्यान्न गोदाम पर कार्रवाई करते हुए वहां विक्रय करने के उद्देश्य से संग्रहित करके रखे हुए फर्म जय लहरी ट्रेडर्स गोंदवारा रायपुर द्वारा विनिर्मित, अपूर्ण व त्रुटियुक्त लेवल डिस्प्ले (मिथ्या छाप) खाद्य पदार्थ “सूरजमुखी फ़रसान फ्लोर (आटा)” लगभग 450 किलोग्राम मात्रा (15 बोरा) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिग्रहण (जब्ती) कर संबंधित खाद्य कारोबारी की ही अभिरक्षा में रुपए 27000 के प्रतिभू-बंध का निष्पादित करते हुए रखा गया है।

इसके अलावा विक्रय करने हेतु संग्रहित “सूरजमुखी फ़रसान फ्लोर (आटा)” गुणवत्ता एवं मिलावट होने की शंका पर जप्त किए गए खाद्य पदार्थ का नमूना संकलन कर जांच एवं विश्लेषण हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा “सूरजमुखी फ़रसान फ्लोर (आटा)” विनिर्माता और स्थानीय विक्रेता दोनों से ही इस संबंध में नोटिस देकर विवेचना शुरू कर दिया गया है। प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद विधि अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग जिले में लोक स्वास्थ्य के लिए गुणवत्तापूर्ण मानक व स्वच्छता से विनिर्मित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है एवं इस प्रकार की कार्रवाई एवं अभियान जिले में सतत जारी रहेगा।