Special Story

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से तमिलनाडु के किसानों ने की सौजन्य भेंट

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से तमिलनाडु के किसानों ने की सौजन्य भेंट

ShivMar 12, 20253 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके…

गौशाला में गायों की मौत : कांग्रेस ने बनाई तीन सदस्यीय जांच समिति, वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू को बनाए गए संयोजक

गौशाला में गायों की मौत : कांग्रेस ने बनाई तीन सदस्यीय जांच समिति, वरिष्ठ नेता धनेंद्र साहू को बनाए गए संयोजक

ShivMar 12, 20252 min read

रायपुर। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखण्ड के ग्राम कोपरा स्थित शिवबाबा…

तहसील कार्यालय में किसान ने खाया जहर, न्याय में देरी से था परेशान, प्रशासन पर उठे सवाल…

तहसील कार्यालय में किसान ने खाया जहर, न्याय में देरी से था परेशान, प्रशासन पर उठे सवाल…

ShivMar 12, 20253 min read

बलौदाबाजार।  छत्तीसगढ़ के एक अन्नदाता ने प्रशासन के लेट-लतीफी के…

March 12, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

SECL महाप्रबंधक कार्यालय में ACB का छापा, असिस्टेंट इंजीनियर और अधीक्षक को 11 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

कोरिया।  एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एस.ई.सी.एल. (SECL) चिरमिरी के इंजीनियरिंग असिस्टेंट संजय कुमार सिंह और कार्यालय अधीक्षक व्ही. श्रीनिवास को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है.

जानकारी के अनुसार, एस.ई.सी.एल. में ठेकेदारी का कार्य करने वाले अंकित मिश्रा ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दर्ज करवाई कि उसे जी.एम. कार्यालय (एस.ई.सी.एल.) चिरमिरी द्वारा एक निर्माण कार्य का टेण्डर जारी किया गया था, लेकिन दो महीने के बाद भी वर्कआर्डर नहीं जारी किया गया. इस पर अंकित ने संजय कुमार सिंह से मुलाकात की, तो उन्होंने उसे 11,000 रुपये की रिश्वत देने की मांग की. अंकित रिश्वत नहीं देना चाहता था और उसने आरोपियों को रंगे हाथ पकड़वाने का निर्णय लिया.

प्रार्थी की शिकायत के बाद आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ट्रेप आयोजित किया, जिसमें संजय कुमार सिंह को प्रार्थी से 7,000 रुपये और व्ही. श्रीनिवास को 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही आरोपियों के निवास स्थानों की तलाशी ली जा रही है. इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 7 और 12 पीसी एक्ट 1988 के तहत कार्रवाई की जा रही है.