Special Story

संगठित समाज ही विकसित समाज की पहचान: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

संगठित समाज ही विकसित समाज की पहचान: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

ShivNov 17, 20242 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के ग्राम फुंडहर में…

छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पीवीटीजी हितग्राहियों की हो रही स्वास्थ्य जांच

छत्तीसगढ़ में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत पीवीटीजी हितग्राहियों की हो रही स्वास्थ्य जांच

ShivNov 17, 20242 min read

रायपुर।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को…

30 एकड़ से अधिक गन्ने की फसल में लगी भीषण आग, किसानों को लाखों का नुकसान

30 एकड़ से अधिक गन्ने की फसल में लगी भीषण आग, किसानों को लाखों का नुकसान

ShivNov 17, 20241 min read

कवर्धा। 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली गन्ने की…

मेलों और उत्सवों को पूरा प्रोत्साहन देगी राज्य सरकार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मेलों और उत्सवों को पूरा प्रोत्साहन देगी राज्य सरकार: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

ShivNov 17, 20242 min read

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार…

November 17, 2024

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

Home » जमीन घोटाला मामले में फरार कांग्रेस नेता आसिफ मेमन गिरफ्तार, कोर्ट ने जारी किया था वारंट

जमीन घोटाला मामले में फरार कांग्रेस नेता आसिफ मेमन गिरफ्तार, कोर्ट ने जारी किया था वारंट

रायपुर- राजधानी रायपुर में फरार कांग्रेस नेता आसिफ मेमन गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन घोटाला मामले में दर्ज एफआइआर में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मोवा स्थित बुजुर्ग की तीन करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन का फर्जीवाड़ा कर अपने नाम रजिस्ट्री कराने के आरोप में पुलिस ने एफआइआर दर्ज की थी। आरोपित नेता आसिफ मेमन साल 2021 से फरार था। आफिस मेमन पूर्व ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं। पेशी पर नहीं जाने के कारण कोर्ट ने स्थाई वारंट जारी किया था। साइबर सेल और सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है।

मिली जानकारी के अनुसार ई-68, ऐश्वर्या किंग्डम कचना रोड निवासी नूर बेगम (56) की मोवा में 0.704 हेक्टेयर जमीन है। इस जमीन को खरीदने का सौदा राजा तालाब निवासी युवा कांग्रेस के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष एसडी आसिफ मेमन ने परिचित नूर बेगम से वर्ष 2018 में तीन करोड़ नौ लाख 76 हजार रुपये में तय किया।

26 जून 2018 को जमीन की रजिस्ट्री कराते समय आरोपित ने सौदे के मुताबिक तयशुदा रकम का सात चेक नूर बेगम को दिया था। बैंक में जमा करने पर सातों चेक एक-एक करके बाउंस होते गए। पीड़िता ने इसकी जानकारी देते हुए आसिफ से पूरे पैसे की मांग की तो उसने देने से साफ इन्कार कर दिया।

परेशान होकर नूर बेगम न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया। इस बीच न्यायालय के आदेश पर ही सिविल लाइन थाना पुलिस ने आसिफ के खिलाफ धोखाधड़ी का केस तो दर्ज कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। पिछले दो साल से वह पुलिस की फाइल में फरारी काट रहा था। उसके खिलाफ न्यायालय ने स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया।