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प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। दुर्ग जिले में अफीम की अवैध खेती का मामला…

गैस सिलेंडर हादसे में मुआवजा देना होगा: IOC और SBI इंश्योरेंस की अपील खारिज

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट…

दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में अफीम खेती का मामला सामने आया

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के मामले लगातार सामने…

रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की होगी जांच, ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री अरुण साव ने की घोषणा…

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को ध्यानाकर्षण…

छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट, नागरिकों की मदद के लिए नोडल अधिकारी किया नियुक्त, हेल्पलाइन नंबर भी जारी…

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण मिडिल-ईस्ट…

March 10, 2026

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

महिला बीईओ और प्रधान पाठक के बीच हुई हाथापाई, थाने तक पहुंचा मामला

अभनपुर। अभनपुर में महिला बीईओ के साथ प्रधान पाठक का विवाद इस कदर बढ़ा कि मामला हाथापाई तक जा पहुंचा. बीईओ की शिकायत पर अभनपुर पुलिस प्रधान पाठक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है.

बताया जा रहा है कि सोमवार को परसदा गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधान पाठक राजन बघेल अपने CR में श्रेणी की मार्किंग करवाने के लिए अभनपुर स्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय आए थे. इस दौरान श्रेणी की मार्किंग के लिए बीईओ धनेश्वरी साहू पर दबाव बनाने लगे. बीईओ के इंकार करने पर गाली-गलौज करते हुए फाइलों को उनके टेबल पर पटकने लगे.

इस पर कार्यालय स्टाफ ने उन्हें नियंत्रित कर कक्ष से बाहर लाकर पानी पिलाया गया. लेकिन इसके बाद प्रधान पाठक फिर से बीईओ कक्ष में गए और अपनी CR श्रेणी में तत्काल सुधार करने का दबाव बनाने लगा. बीईओ के पुनः इनकार करने पर वे इस कदर आक्रोशित हो गए मामला हाथापाई तक पहुंच गया. कार्यालय के स्टाफ ने बीच-बचाव कर दोनों को छुड़ाते हुए प्रधान पाठक को बाहर ले गए.

पूरी घटना विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. मामले में प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना अभनपुर द्वारा प्रधान पाठक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 115(2), 296 और 351(2) के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है.