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प्रदेश में नशे के कारोबार पर सरकार सख्त, अफीम खेती मामले में मंत्री का बयान

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर ब्लास्ट…

दुर्ग के बाद अब बलरामपुर में अफीम खेती का मामला सामने आया

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

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रायपुर स्मार्ट सिटी के काम की होगी जांच, ध्यानाकर्षण के दौरान मंत्री अरुण साव ने की घोषणा…

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Shiv Mar 10, 2026 2 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को ध्यानाकर्षण…

छत्तीसगढ़ सरकार अलर्ट, नागरिकों की मदद के लिए नोडल अधिकारी किया नियुक्त, हेल्पलाइन नंबर भी जारी…

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Shiv Mar 10, 2026 1 min read

रायपुर। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के कारण मिडिल-ईस्ट…

March 10, 2026

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रायगढ़ के 6 राइस मिलों में जिला प्रशासन व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दी दबिश, दो मिलों को किया सील…

रायगढ़। अनुबंध के बाद भी धान उठाव करने में रुचि नहीं दिखा रहे राइस मिलर्स पर अब सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. इस कड़ी में प्रदेश के अन्य जिलों की तरह रायगढ़ जिले में भी खाद्य विभाग के साथ जिला प्रशासन के संयुक्त दल ने छह राइस मिलों का औचक निरीक्षण किया. अनियमितता और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर खरसिया के दो राइस मिल्स, आनंदी और नारायण राइस मिल को सील करने का निर्देश दिया. 

जिला प्रशासन व खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने डोंगीतराई स्थित सत्यम बालाजी राइस मिल सहदेवपाली, व्योम राइस मिल, एनएस राइस इंडस्ट्रीज और जीएस राइस इंडस्ट्रीज के अलावा खरसिया स्थित आनंदी और नारायण राइस मिल की जांच की.

जिला खाद्य अधिकारी खुमेश्वर सिंह ने बताया कि संयुक्त जांच टीम द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023- 24 के कस्टम मिलिंग के बाद चावल जमा का स्टॉक वेरिफिकेशन किया जा रहा है. खरसिया के आनंदी राइस मिल में बीते वर्ष के धान कस्टम मिलिंग के स्टॉक का मिलान किया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में स्टॉक में अंतर मिलने पर जांच प्रक्रिया पूरी होने तक आनंदी राइस मिल को सील कर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

वहीं खरसिया के नारायण राइस मिल में बीते वर्ष के कस्टम मिलिंग के लेखों की जांच की जा रही है, साथ ही इस वर्ष कस्टम मिलिंग में रुचि नहीं लेने के चलते जांच की प्रक्रियाधीन कार्रवाई पूरी होने तक नारायण राइस मिल को भी सील किया गया है.

जिला खाद्य अधिकारी ने आगे बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग के लिए कई मिलर्स ने पंजीयन नहीं कराया है, वहीं कई मिलर्स पंजीयन कराने के पश्चात भी अनुमति एवं अनुबंध का निष्पादन नहीं करते हुए शासकीय धान के उठाव में रुचि कम दिखा रहा है. यह छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन है. कायदे से मिलर को मिलिंग क्षमता के 50 प्रतिशत का शासकीय धान का कस्टम मिलिंग करना अनिवार्य है.

इस कड़ी में राइस मिलों में जांच टीम ने दबिश देते हुए नियमानुसार जांच में जुटी है. वहीं मिलर को पंजीयन कराने और बैंक गारंटी व एफडीआर करवा कर धान का उठाव करने और कस्टम मिलिंग भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं. खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा आगामी समय में प्रतिदिन आंकड़ों के आधार पर इस स्थिति पर नजर रखी जाएगी और समय- समय पर आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त कार्रवाई की जाएगी.