शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति का आदेश: शिक्षा विभाग ने DPI को भेजा पत्र, शिक्षक कांग्रेस की मांग पर शिक्षा सचिव ने दी थी सहमति

रायपुर। मौजूदा शिक्षा सत्र के दौरान रिटायर हो रहे शिक्षकों को सत्रांत तक पुनर्नियुक्ति देने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा सचिव ने डीपीआई को पत्र जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक शासकीय एवं शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों जिसमें सहायक शिक्षक से प्राचार्य तक शामिल हैं, को शिक्षा सत्र के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया गया है।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष अनिल शुक्ला ने स्कूल शिक्षा सचिव को स्मरण पत्र सौंपते हुए, 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों को शिक्षा सत्रांत यानी 30 अप्रैल 2026 तक पुनर्नियुक्ति देने की मांग को दोहरायी थी। जिस पर शिक्षा सचिव ने सहमति प्रदान की थी। अब पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश के मुताबिक रिटायरमेंट डेट के बाद सत्रांत तक पुनर्नियुक्ति मान्य की जायेगी। यदि कोई शिक्षक रिटायरमेंट के बाद लिखित रूप से पुनर्नियुक्ति से इंकार कर देता है, तो उसे पुनर्नियुक्ति नहीं दी जायेगी।
