Special Story

पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, जम्मू के कई इलाकों में की फायरिंग

पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, जम्मू के कई इलाकों में की फायरिंग

ShivMay 10, 20251 min read

जम्मू-कश्मीर।  युद्ध विराम पर सहमति के कुछ देर बाद ही…

नेशनल लोक अदालत : 17 हजार से अधिक मामलों का हुआ निराकरण

नेशनल लोक अदालत : 17 हजार से अधिक मामलों का हुआ निराकरण

ShivMay 10, 20252 min read

मुंगेली। न्यायिक इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया…

पुराने PHQ कार्यालय के सामने चाकूबाजी, एक जवान ने दूसरे को मारा चाकू

पुराने PHQ कार्यालय के सामने चाकूबाजी, एक जवान ने दूसरे को मारा चाकू

ShivMay 10, 20251 min read

रायपुर। राजधानी के सिविल लाइन स्थित पुराने PHQ में शनिवार…

May 10, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

टीवी चैनलों पर नहीं बजेगा ‘एयर रेड सायरन’, गृह मंत्रालय ने जारी की सख्त एडवाइजरी

नई दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर के आगाज के साथ टीवी चैनलों पर शुरू हुआ एयर रेड साइरन का बजना अब आपको सुनाई नहीं पड़ेगा. पल-पल टीवी चैनलों से आ रही इस आवाज पर गृह मंत्रालय के नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने रोक लगा दी है।

गृह मंत्रालय के नागरिक सुरक्षा निदेशालय (Directorate General Fire Service, Civil Defence & Home Guards) ने सभी मीडिया चैनलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे “सिविल डिफेंस एयर रेड सायरन” की ध्वनि का प्रयोग न्यूज या मनोरंजन के कार्यक्रमों में नहीं करे.

बताया गया कि सायरनों के बार-बार प्रसारण जनता में भ्रम फैला सकता है, और असली हमले की स्थिति में प्रतिक्रिया की संवेदनशीलता घटा सकता है. यह निर्देश सिविल डिफेंस एक्ट 1968 की धारा 3(1)(w)(i) के तहत जारी किया गया है. किसी भी मनोरंजन या समाचार कार्यक्रम में सायरन बजाना सख्त वर्जित है.