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नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले भागा कबाड़ी, परिजनों ने थाने में दर्ज कराई नामजद रिपोर्ट…

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ShivMay 3, 20251 min read

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। गौरेला में नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला…

भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत, नशे में दौड़ा रहा था बाइक

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ShivMay 3, 20251 min read

सरगुजा।  पत्थलगांव-अंबिकापुर मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां नशा…

छत्तीसगढ़ की एआई क्रांति देश के लिए मॉडल बनेगी: मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय

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ShivMay 3, 20254 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को नवा रायपुर…

ब्राम्हण समाज ने किया है ज्ञान और संस्कार देने का कार्य – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

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ShivMay 3, 20253 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के डंगनिया में…

36 घंटे बाद तैरता हुआ मिला लापता मछुआरे का शव, जाल बिछाने के दौरान डूबकर हुई थी मौत

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ShivMay 3, 20251 min read

बालोद। 36 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाने के बाद लापता…

May 3, 2025

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‘सुशासन तिहार’ में शिक्षक की हुई शिकायत, रोज शराब पीकर आता था स्कूल, निलंबन की गिरी गाज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में ‘सुशासन तिहार’ के तहत प्रशासन की कड़ी निगरानी का असर अब दिखाने लगा है। शिकायत सही पाए जाने के बाद शराबी शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर ने आदेश जारी किया है।

राकेश पांडेय (संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा, रायपुर ) ने बताया कि सुशासन तिहार में शिक्षक सेत कुमार देवांगन के खिलाफ छड़िया सरपंच ने शिकायत की थी। जिसमें बताया गया था कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला छड़िया, विकासखंड तिल्दा में पदस्थ शिक्षक सेत देवांगन रोज शराब पीकर स्कूल पहुंचता है। इस कारण छात्रों की पढ़ाई और स्कूल का कामकाज प्रभावित हो रही है। इसके बाद मामले की जांच रिपोर्ट में यह शिकायत सही पाई गई। इस अनुशासनहीन और गैर-जिम्मेदाराना आचरण के चलते उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय अब विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बसना (महासमुंद) निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

देखें आदेश की कॉपी :-