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स्कूल शिक्षा विभाग ने बीईओ को किया निलंबित, 16 लाख से अधिक की वित्तीय अनियमितता का आरोप

स्कूल शिक्षा विभाग ने बीईओ को किया निलंबित, 16 लाख से अधिक की वित्तीय अनियमितता का आरोप

ShivApr 28, 20252 min read

पिथौरा।  छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने महासमुंद जिले…

April 28, 2025

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IG अमरेश मिश्रा ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक : संगठित अपराध पर सख्ती और लंबित केसों के शीघ्र निपटारे के दिए निर्देश

रायपुर। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) अमरेश कुमार मिश्रा ने आज रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. इस बैठक में रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) लाल उमेंद सिंह, महासमुंद के SSP आशुतोष सिंह, बलौदाबाजार की पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, धमतरी के एसपी सूरज सिंह परिहार, गरियाबंद के एसपी निखिल राखेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरियाबंद जितेंद्र चंद्राकर और धमतरी के शैलेन्द्र पांडेय शामिल रहे.

बैठक में IG मिश्रा ने नवीन आपराधिक कानून के तहत सभी अनिवार्य प्रावधानों (Mandatory Provisions) के पालन, तकनीकी दक्षता विकसित करने और कौशलपूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती और पीड़ितों को मुआवजा (Victim Compensation) देने की प्रक्रिया को तेज किया जाए.

साक्ष्य संग्रहण और विवेचना में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने हेतु ई-साक्ष्य और आई-ओ मितान पोर्टल के प्रभावी उपयोग के भी निर्देश दिए गए. एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की समीक्षा कर चरणबद्ध निराकरण का आदेश दिया गया.

एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर संपत्ति जब्ती, कुर्की, वाहन राजसात और नीलामी की कार्यवाहियां तेज करने तथा PIT-NDPS के तहत उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए. धमतरी और गरियाबंद जिलों में यूएपीए (UA(P)A) के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर तय समय सीमा में निराकरण और न्यायालयीन ट्रायल की मॉनिटरिंग को लेकर विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए.

सुशासन तिहार के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा में निराकृत करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए.

बैठक के दौरान जिलों में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर बल दिया गया. मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ ही, अवैध पार्किंग, मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाने वाले चालकों/मालिकों पर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और बाउण्ड ओवर की कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए. ढाबों में अवैध शराब परोसने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.