नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म : आरोपी शिक्षक की सेवा समाप्त, DEO ने जारी किया आदेश

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ में नाबालिग स्कूली छात्रा से हैवानियत करने वाले आरोपी शिक्षक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. मामला संज्ञान में आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक किशोर दिनकर की सेवा समाप्त कर दी है. इस संबंध में आदेश भी जारी किया है.
जारी आदेश में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मरवाही में कार्यरत संविदा विज्ञान शिक्षक किशोर टिंकुर द्वारा अध्ययनरत छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की घटना 19 अप्रैल 2025 को मीडिया में प्रसारित हुई. इस मामले में पुलिस द्वारा जांच के बाद आरोपी शिक्षक को भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया. जांच में यह पाया गया कि आरोपी का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 का उल्लंघन करता है. इसे दृष्टिगत रखते हुए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा तत्काल प्रभाव से उसकी संविदा सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है. यह निर्णय कलेक्टर की स्वीकृति से लिया गया.
देखें आदेश :-

बता दें कि मरवाही क्षेत्र के स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाली नौवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ स्कूल के ही शिक्षक युगल किशोर दिनकर पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है. पीड़िता जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ती है, उसने बताया कि हिंदी विषय पढ़ाने वाले शिक्षक युगल किशोर ने लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया. मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा गर्भवती हो गई. यही नहीं पीड़िता ने शिक्षक के अलावा एक अन्य युवक त्रिलोक आर्मो पर भी शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है.
छात्रा ने अपनी आपबीती परिजनों को सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया. मामले में दो अलग-अलग थानों में शिकायत दर्ज की गई है. आरोपी शिक्षक युगल किशोर दिनकर के खिलाफ मरवाही थाने में मामला दर्ज किया गया, जबकि छात्रा के बयान के आधार पर शिक्षक और त्रिलोक आर्मो के खिलाफ पेंड्रा थाने में भी अपराध दर्ज किया गया. वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, पूरे मामले में जांच जारी है.