Special Story

खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन सख्त

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ShivJun 17, 20252 min read

बलौदाबाजार। कलेक्टर दीपक सोनी की अध्यक्षता में मंगलवार क़ो संयुक्त…

मुख्यमंत्री ने परिवहन सुरक्षा बेड़े में शामिल 48 वाहनों को झंडी दिखाकर किया रवाना

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ShivJun 17, 20252 min read

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि हमारी…

लूटपाट और उगाही का मामला : छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 पदाधिकारियों को 7-7 साल की सजा

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ShivJun 17, 20252 min read

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2021 में हुई…

June 17, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

डॉ. वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पदभार ग्रहण करते ही बाल श्रम की रोकथाम हेतु छापेमारी अभियान के कड़े निर्देश दिए

रायपुर।    डॉ. वर्णिका शर्मा, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अपने कार्यकाल के दूसरे ही दिन बाल श्रम की रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में छापामार कार्यवाही किये जाने के संबंध में समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी किये। उन्होने अनुशंसा पत्र क्रमांक 35 दिनांक 21.04.2025 के माध्यम से 08 बिन्दुओं पर सुनियोजित तथा कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सर्व कलेक्टर तथा जिला पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। डॉ. वर्णिका शर्मा द्वारा पत्र में यह लेख किया है कि बाल श्रम की रोकथाम कोई एक दिवस की प्रक्रिया नहीं है अपितु यह एक सतत् प्रक्रिया है अतः कहा गया है कि संपूर्ण प्रदेश के समस्त जिलों में अप्रैल 2025 से प्रारंभ कर प्रत्येक 03 माह में प्रदेश व्यापी सात दिवसीय छापामारी अभियान चलाया जावे। छापेमारी की कार्यवाही हेतु जिला बाल संरक्षण ईकाई/जिला पुलिस प्रशासन/संबंधित थाना क्षेत्र प्रशासन को शामिल करते हुए दल बनाया जाए तथा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बाल श्रमिकों को आवश्यक होने पर यथाशीघ्र बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे । इसके साथ ही उन्होंने उक्त छापेमारी अभियान के दौरान समय-समय पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर जारी किये गये समस्त आदर्श क्रियान्वयन प्रक्रियाओं (SOPs) का पालन किये जाने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होनें निर्देशों में यह भी लेख किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम प्रतिषेध दिवस दिनांक 12 जून 2025 को सार्थक बनाते हुए प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर के समक्ष श्रम विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा बालश्रम की रोकथाम के संबंध में स्थिति का प्रस्तुतिकरण किया जाये। उन्होने विभाग को यह भी अनुशंसा की है कि बाल श्रमिक के पाये जाने पर आम नागरिकों द्वारा इसकी सूचना श्रम विभाग को सुलभ रूप से देने के लिए श्रमायुक्त कार्यालय या राज्य मुख्यालय में एक टोल फ्री नंबर की सेवा को आरंभ किया जावे व आरंभ हो,तो उसे सक्रिय रखा जावे। बाल श्रम के मूल कारणों को ध्यान में रखते हुए उन्होनें यह भी लेख किया है कि बचाव किये गये संबंधित बालक के परिवार के आय उपार्जन हेतु उनके परिवार को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराया जाये जिसके लिए जिला कलेक्टोरेट में एकल खिड़की व्यवस्था लागू करने की भी अनुशंसा की है।