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हमारी सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में कार्यरत: मंत्री ओ पी चौधरी

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ShivMar 18, 202510 min read

रायपुर।   छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त, आवास एवं पर्यावरण एवं…

वोटर आईडी से आधार कार्ड होगा लिंक, तकनीकी विशेषज्ञों की जल्द होगी बैठक

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ShivMar 18, 20251 min read

नई दिल्ली।   देश के निर्वाचन आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त…

महिला प्रोफेसर सेक्सुअल हरासमेंट मामले में होगी बड़ी कार्रवाई

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ShivMar 18, 20252 min read

रायपुर। रायपुर के आयुर्वेदिक कालेज में सेक्सुअल हरासमेंट मुद्दे पर…

मध्यप्रदेश ने कृषि में किए कई नवाचार, इसलिए देश में है अव्वल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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ShivMar 18, 20254 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की…

March 18, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत का अहम फैसला: सरकारी अधिकारी को सुनाई 5 साल सश्रम कारावास की सजा, लगाया 1 लाख का जुर्माना

रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रायपुर ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में पदस्थ अधीक्षण अभियंता मनोज सिंह ठाकुर को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है।

ऐसे हुआ खुलासा

एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 20 जुलाई 2015 को विशेष न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर मनोज सिंह ठाकुर के रायपुर स्थित दीनदयाल नगर निवास पर छापा मारा था। इस दौरान सोने-चांदी के आभूषण, नगदी, वाहन, कीमती दस्तावेज, बैंक पासबुक और बीमा पत्रक समेत कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए थे। जांच में सामने आया कि मनोज सिंह ठाकुर और उनके परिजनों के नाम पर कुल 71 लाख 22 हजार 771 रुपये की अनुपातहीन संपत्ति दर्ज है।

कोर्ट का कड़ा रुख, भ्रष्टाचार को बताया समाज के लिए घातक

पूरी जांच और सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय रायपुर के न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि –“वर्तमान समय में भ्रष्टाचार समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। यह देश, प्रदेश और समाज के समुचित विकास को प्रभावित करने वाला एक गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है।”