प्रोफेसर से मारपीट के मामले में जज ने आरोपियों को आठ दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, प्रश्रय देने वाले को मिली जमानत…
दुर्ग। पुरानी भिलाई कॉलेज के प्रोफेसर विनोद शर्मा से मारपीट मामले में आरोपी प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार को न्यायाधीश ने 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है. वहीं दोनों आरोपियों को प्रश्रय देने वाले काकीनाड़ा के टी पवन को जमानत पर रिहा किया है.
भिलाई-तीन स्थित डॉ ख़ूबचंद बघेल महाविद्यालय के प्रोफेसर विनोद शर्मा से मारपीट के मामले में पुलिस ने आंध्रप्रदेश के काकीनाड़ा से गिरफ्तार आरोपी प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार को पुलिस ने आज पुरानी भिलाई के प्रथम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश अमिता जायसवाल के न्यायालय में पेश किया.
प्रोबीर शर्मा के वकील एनके ठाकुर ने सुनवाई के दौरान पुलिस रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के 30 घंटे बाद तक क्यों पूछताछ नहीं की गई. वहीं दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ता ने पुलिस की ओर पेश का पक्ष रखा. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों – प्रोबीर शर्मा और धीरज वस्त्रकार को आठ दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा.
बीएनएस की धारा , 296 ,109, 115, 351 (2) के तहत पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया. 22 तारीख तक रिमांड के दौरान पुलिस दोनों आरोपियों का बयान वीडियोग्राफी के माध्यम से दर्ज करने के साथ उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब लेकर जाएगी, जहां आरोपियों ने आने मोबाइल सिम नष्ट किए हैं. इसके साथ दोनों प्रश्रय देने वाले काकीनाडा के टी पवन को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया.