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भाठागांव में देह व्यापार का भंडाफोड़, दलाल समेत 4 महिलाएं गिरफ्तार

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ShivJun 1, 20252 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर से देह व्यापार के गोरखधंधे का मामला…

सरकारी स्कूल के बच्चों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने दान किए रोटरी कौशल प्रशिक्षण केंद्र को कंप्यूटर

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ShivJun 1, 20251 min read

रायपुर। सरकारी स्कूल के छात्रों को निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान…

दोगुना घाटे में फंसी ओला इलेक्ट्रिक: चौथी तिमाही में ₹870 करोड़ का नुकसान, बिक्री भी 60% लुढ़की

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ShivJun 1, 20252 min read

मुम्बई।    देश की प्रमुख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर निर्माता कंपनियों में…

तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक को मारी टक्कर, दादा और पोते की मौके पर मौत, महिला गंभीर रूप से घायल

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ShivJun 1, 20251 min read

खैरागढ़। गंडई-कवर्धा मुख्य मार्ग पर रविवार सुबह भीषण सड़क हादसे में…

अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका का एक्शन, दर्जनों दुकानों और घरों पर चला बुलडोजर

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ShivJun 1, 20251 min read

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रविवार सुबह प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर…

June 1, 2025

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नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग…

Dr. Charan Das Mahant takes charge as Minister of State for Agriculture and Food Processing Industries, in New Delhi on July 14, 2011.

रायपुर।   छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नेताप्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है. इससे पहले उन्होंने चुनाव को लेकर राज्यपाल रामेन डेका को भी पत्र लिखा था. राज्यपाल से पत्र का जवाब नहीं मिलने पर अब नेता प्रतिपक्ष महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर चुनाव समय पर कराने की अपील की है.

इस मामले में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि संविधान के विपरीत कदम उठाकर विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित किया गया. विधानसभा में भी कांग्रेस ने विरोध किया. अब अंतिम हथियार अपनाते हुए निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है. राज्य निर्वाचन आयोग को अपना कर्तव्य का निर्वहन कर समय पर चुनाव कराये.

उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ की पंचायतों (तीनों स्तर) तथा नगरीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पलिका परिषद तथा नगर पालिक निगम) का निर्वाचन कराए जाने के लिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 243- के तथा 243-जेड ए के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है. इस आयोग का यह बंधनकारी संवैधानिक कर्तव्य है कि अनुच्छेद 243-इ और 243-यू के अनुसार समय पर निर्वाचन कराए . पंचायतों तथा नगर पलिकाओं की अवधि उनके निर्वाचन के पश्चात् आयोजित प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष होती है और इस विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व नया निर्वाचन पूर्ण किया ही जाना चाहिए.

छत्तीसगढ़ की विद्यमान निर्वाचित पंचायतों की अवधि माह फरवरी 2025 की विभिन्न तारीखों में समाप्त होने जा रही है. निर्वाचित नगर पालिकाओं की अवधि माह जनवरी 2025 की विभिन्न तारीखों में समाप्त होने जा रही है. किंतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अब तक इनके गठन हेतु निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं की गई है. इससे यह स्पष्ट है कि संविधान के आदेशात्मक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ही पूरी तरह से उत्तरदायी है.

माननीय उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों Writ Petition (c) No.278 of 2022 decided on May 10, 2020 तथा Petition (s) For Special Leave to Appeal (c) No-(s) 26468 to 26469/2024 Date 11-11-2024 की प्रतिलिपि संलग्न है, कृपया इनका अध्ययन/अवलोकन करने का कष्ट करेंगे.

आपसे अनुरोध है कि अब और अधिक विलम्ब किये बिना पंचायतों तथा नगरीय निकायों के गठन के लिए निर्वाचन की प्रक्रियाओं को तत्काल प्रारंभ करने का कष्ट करें.

देखें पत्र की कॉपी: