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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सांदीपनी और जवाहर नवोदय विद्यालय भवन का किया लोकार्पण

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ShivJun 6, 20254 min read

भोपाल।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा आज रतलाम जिले को…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात

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ShivJun 6, 20254 min read

नई दिल्ली।  छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को…

संवेदनशील फिल्मकार अभिनेता चम्पक बैनर्जी द्वारा की गई”लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स’ की रचना

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ShivJun 6, 20253 min read

मुंबई।  “लाल पहाड़….बोस द मिसिंग फाईल्स” एक संवेदनशील कहानी और पटकथा…

खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

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ShivJun 6, 20253 min read

रायपुर। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज मंत्रालय महानदी भवन…

June 6, 2025

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छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के आरक्षक की बर्खास्तगी को हाई कोर्ट ने किया खारिज, सेवा में बहाली का दिया आदेश

बिलासपुर। तीसरी बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, अमलेश्वर-दुर्ग में आरक्षक वीएन सोरेन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. मामले की जांच के बाद दोषमुक्त होने के बाद भी पद पर बहाल नहीं किए जाने पर आरक्षक द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है. 

अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने बताया कि पदस्थापना के दौरान वीएन सोरेन के विरूद्ध पुलिस थाना कुरूद, जिला धमतरी में भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 506 में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद विभागीय जांच के पश्चात् उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.

आपराधिक मामले के ट्रायल पश्चात् अदालत ने वीएन सोरेन को पूर्ण रूप से दोषमुक्त कर दिया, लेकिन दोषमुक्ति के पश्चात् भी सेवा में बहाल ना किये जाने से क्षुब्ध होकर आरक्षक ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की. अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया.

अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुलिस अधिकारी/कर्मचारी आपराधिक मामले में पूर्ण रूप से दोषमुक्त होने पर वह सेवा में बहाली एवं अन्य आर्थिक लाभ पाने का हकदार है, इसके बावजूद भी याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल नहीं किया गया. हाई कोर्ट ने सुनवाई पश्चात याचिकाकर्ता के विरूद्ध पारित बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर उसे सेवा में बहाल करने का आदेश दिया.