Special Story

अग्निवीर भर्ती : 25 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन, जानिए पूरी डिटेल…

अग्निवीर भर्ती : 25 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन, जानिए पूरी डिटेल…

ShivApr 10, 20251 min read

रायपुर। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती की जारी अधिसूचना की तिथि…

DGGI की बड़ी कार्रवाई, 92 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में दो कारोबारी गिरफ्तार

DGGI की बड़ी कार्रवाई, 92 करोड़ की जीएसटी चोरी मामले में दो कारोबारी गिरफ्तार

ShivApr 10, 20251 min read

रायपुर। जीएसटी विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस…

महावीर जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

महावीर जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

ShivApr 10, 20251 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जैन धर्म के 24वें…

किताबों को कबाड़ में बेचने और लंबे समय से स्कूल नहीं आने पर प्रधानपाठक निलंबित

किताबों को कबाड़ में बेचने और लंबे समय से स्कूल नहीं आने पर प्रधानपाठक निलंबित

ShivApr 10, 20251 min read

महासमुंद। किताबों को कबाड़ में बेचने का मामला फिर सामने…

April 10, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

कटघोरा वनमंडल के रेंजर देवदत्त खाण्डे निलंबित, वन अपराध तथा वन्यजीवों के अवैध शिकार के रोकथाम में उदासीनता का मामला

रायपुर।       छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ने वनमंडल कटघोरा में पदस्थ रेंजर देवदत्त खाण्डे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की यह कार्यवाही रेंजर देवदत्त खाण्डे द्वारा एतमानार परिक्षेत्र अंतर्गत पी.ओ.आर. प्रकरणों की जांच एवं वन अपराध तथा वन्यजीवों के अवैध शिकार के रोकथाम एवं जांच में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण की गई है।

गौरतलब है कि वन विभाग को रेंजर देवदत्त खाण्डे के विरूद्ध बिना कार्य कराए प्रमाणक प्रस्तुत करने की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच वनमंडलाधिकारी, कटघोरा द्वारा की गई। जांच में उक्त शिकायत सही पायी गई। रेंजर श्री खाण्डे के विरूद्ध जांच-पड़ताल में यह भी पाया गया कि वे एतमानार परिक्षेत्र अंतर्गत पी.ओ.आर. प्रकरणों की जांच एवं वन अपराध तथा वन्यजीवों के अवैध शिकार के रोकथाम में असफल रहे हैं। जिसके चलते प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत शासकीय काम एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा शिकायत की जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये पर निलंबित कर दिया है।