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नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में BCCI ने 34 खिलाड़ियों को दी जगह

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ShivApr 21, 20252 min read

मुंबई।  आईपीएल 2025 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)…

छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत: BJP विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, पूर्व CM भूपेश बघेल का तीखा पलटवार

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ShivApr 21, 20253 min read

रायपुर। राजधानी रायपुर में कांग्रेस के मुख्यमंत्री निवास घेराव प्रदर्शन को…

राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी शुभकामनाएं

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ShivApr 21, 20251 min read

रायपुर।   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस के…

सिविल सेवा – सुशासन की रीढ़, राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा : मुख्यमंत्री

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ShivApr 21, 20251 min read

रायपुर।    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय सिविल सेवा…

April 21, 2025

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जो कहेंगे सच कहेंगे

काम में लापरवाही बरतने वाले दो पटवारियों पर गिरी गाज, कलेक्टर ने किया निलंबित

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही- कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण दो पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई।

अलग-अलग जारी आदेश में कहा गया है कि तहसील पेण्ड्रा रोड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण संजय कुमार पाण्डेय पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. प्रस्तुत जवाब संतोष जनक एवं समाधान कारक नहीं पाया गया. बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कार्यों में प्रगति नहीं लाया गया. पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण का स्पष्ट उलंघन है. इसके चलते पटवारी संजय कुमार पाण्डेय, हनं 21,22 तहसील पेण्ड्रा रोड को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में संजय कुमार पाण्डेय पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पेण्ड्रा रोड में नियत किया जाता है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

इसी तरह तहसील प्रेण्ड्रा रोड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार नक्शा बटांकन की प्रगति अपेक्षाकृत नहीं होने के कारण विनोद कुमार जगत पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. प्रस्तुत जवाब संतोष जनक एवं समाधान कारक नहीं पाया गया. बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी कार्यों में प्रगति नहीं लाया गया एवं पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरती गई है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण का स्पष्ट उलंघन है. इसके चलते पटवारी विनोद कुमार जगत हनं 19,20 तहसील पेण्ड्रा रोड को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में विनोद कुमार जगत पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पेण्ड्रा रोड में नियत किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.