Special Story

अटल निर्माण वर्ष में सुशासन की नई ऊंचाइयां छूने को तैयार छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

अटल निर्माण वर्ष में सुशासन की नई ऊंचाइयां छूने को तैयार छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

ShivJun 8, 20254 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में…

अंतर्राष्ट्रीय समपार (फाटक) दिवस के अवसर पर चलाया जा रहा है सघन जागरुकता अभियान

अंतर्राष्ट्रीय समपार (फाटक) दिवस के अवसर पर चलाया जा रहा है सघन जागरुकता अभियान

ShivJun 8, 20252 min read

रायपुर। अंतर्राष्ट्रीय समपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर दिनांक…

भाजपा नेत्री ने दिखायी दबंगई, सरेराह किसान को पीटा, जमकर बरसाये लात-घूंसे…

भाजपा नेत्री ने दिखायी दबंगई, सरेराह किसान को पीटा, जमकर बरसाये लात-घूंसे…

ShivJun 8, 20251 min read

कोरबा। भाजपा नेत्री का मारपीट करते हुए एक वीडियो सोशल…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मुस्लिम समाज ने दी ईदुल अज़हा की बधाई

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मुस्लिम समाज ने दी ईदुल अज़हा की बधाई

ShivJun 8, 20251 min read

रायपुर। मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री निवास में प्रदेश…

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईआईएम रायपुर परिसर में किया सुशासन वाटिका का शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईआईएम रायपुर परिसर में किया सुशासन वाटिका का शुभारंभ

ShivJun 8, 20252 min read

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज यहां भारतीय प्रबंध…

June 8, 2025

Apni Sarkaar

जो कहेंगे सच कहेंगे

हाईकोर्ट ने किया नगर पंचायत बरेला की विशेष समिति को निरस्त, वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों को दिए कार्य के निर्देश

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत बरेला से नगर पंचायत के रूप में गठन किए जाने के विरुद्ध लगाई गई याचिका को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने नगर पंचायत बरेला के कार्य संचालन के लिए गठित विशेष समिति को निरस्त कर दिया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वर्तमान पंचायत पदाधिकारी नवीन निर्वाचित नगर पंचायत के गठन होने तक कार्य करते रहेंगे। मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की सिंगल बेंच में हुई।

छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से धारा 5 नगर पालिका अधिनियम 1961 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 2023 को गजट में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से ग्राम पंचायत बरेला का नगर पंचायत के रूप में गठन किया और नव गठित नगर पंचायत के कार्य संचालन के लिए एक विशेष समिती भी अधिसूचित कर दी। इसमें निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों की जगह सत्ताधारी दल के लोगों को शामिल कर लिया गया, जबकि पूर्व से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है ।

इसे लेकर पंचायत प्रतिनिधि कृष्ण कुमार यादव, कृतिका धुरी वासुदेव पटेल व अन्य ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी। इसमें कहा गया कि धारा 5 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अनुसार सीएमओ की नियुक्ति की गई, इसी अधिनियम में यह प्रावधान है कि जब तक नई परिषद का विधिवत गठन न हो जाये तब तक पहले से निर्वाचित प्रतिनिधि ही काम करते रहेंगे। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 27 जून 2024 को शासन ने अधिनियम के विपरीत जाकर अधिसूचना जारी की है। कोर्ट ने विशेष समिति को निरस्त करते हुए वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों को नवीन निर्वाचित नगर पंचायत के गठन होने तक कार्य करते रहने के निर्देश जारी किए।