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जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, सेवा समाप्ति का आदेश किया निरस्त

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ShivApr 19, 20252 min read

बिलासपुर।  न्यायधानी बिलासपुर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में कथित…

भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने सुप्रीम कोर्ट पर की अभद्र टिप्पणी ! फेसबुक पोस्ट वायरल होते ही दी सफाई…

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April 19, 2025

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कोटवारी जमीन अवैध रूप से बेची, कलेक्टर ने कोटवार को किया बर्खास्त

बिलासपुर- कलेक्टर अवनीश शरण ने कोटवारी जमीन के अवैध बिक्री पर संज्ञान लेते हुए दोषी कोटवार को बर्खास्त कर दिया है. साथ ही बेची गई जमीन शासन के पक्ष में फिर से दर्ज करने निर्देश दिए हैं. सेमरताल के कोटवार परमेश्वर दास मानिकपुरी ने ग्राम सेमरताल के खसरा नंबर 532 व 553 की कोटवारी भूमि को विक्रय किया था. जिस पर यह कार्रवाई की गई है.

बिलासपुर के ग्राम सेमरताल के सरपंच ने कलेक्टर अवनीश कुमार शरण को लिखित में सूचना दी गई थी कि सेमरताल के कोटवार परमेश्वर दास मानिकपुरी ने ग्राम सेमरताल महल नंबर 1 के खसरा नंबर 532 व 553 की कोटवारी भूमि को छलपूर्वक विक्रय किया है. जबकि शासन के निर्देशानुसार कोटवारी भूमि के विक्रय पर प्रतिबंध लगा हुआ है.

मामले में कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम पीयूष तिवारी ने नायब तहसीलदार राहुल शर्मा को जांच करने का आदेश दिया. जांच में शिकायत सही पाई गई. ग्राम कोटवार सेमरताल परमेश्वर दास मानिकपुरी नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा गया, संतोष जनक जवाब नहीं होने कोटवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. साथ ही संबंधित जमीन शासन के पक्ष में दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया है.