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ड्रंक एंड ड्राइव करने वाले वाहन चालकों पर रायपुर पुलिस द्वारा की जा रही सख्त कार्यवाही

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ShivJun 9, 20252 min read

रायपुर। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ.…

अंबेडकर की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों ने पोती मिट्टी, मचा बवाल

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ShivJun 9, 20252 min read

रायगढ़। चक्रधर नगर थाने और कलेक्ट्रेट करीब अंबेडकर चौक में…

प्रदेश में नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही मुहिम तेज, 25 मेडिकल स्टोरों की लाइसेंस निरस्त…

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ShivJun 9, 20252 min read

रायपुर। प्रदेश में नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने…

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भव्य एवं धूमधाम से मनाया जायेगा “रथयात्रा महोत्सव” : पुरन्दर मिश्रा

ShivJun 9, 20251 min read

रायपुर। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजधानी रायपुर…

June 10, 2025

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छत्तीसगढ़ के 5 विश्वविद्यालय डिफाल्टर घोषित, UGC ने जारी की सूची

रायपुर- UGC ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर देशभर के 108 राज्य विश्वविद्यालय, 47 निजी विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालयों को डिफाल्टर घोषित कर दिया है. इसमें छत्तीसगढ़ के पांच राज्य विश्वविद्यालय शामिल हैं. सभी विश्वविद्यालय को यूजीसी के नियमों के अनुसार छात्रों की शिकायतों का निराकरण करने एक लोकपाल नियुक्त करना है. यूजीसी ने इससे पहले भी डिफाल्टर विश्वविद्यालयों की सूची जारी कर चुका है. जून में अपडेट कर दोबारा सूची जारी की है.

छत्तीसगढ़ के ये पांच यूनिर्वसिटी डिफाल्टर घोषित

सूची में प्रदेश के आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी आफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी उद्यानिकी एंड वानिकी विश्वविद्यालय सांकरा दुर्ग, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय दुर्ग को डिफाल्टर घोषित किया गया है. इसके पहले जो सूची जारी की गई थी, उसमें भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का नाम था. जारी सूची में यूजीसी ने ईमेल आईडी जारी कर निर्देश दिया है कि जो विश्वविद्यालय लोकपाल नियुक्त कर चुके हैं अथवा बाद में करेंगे तो ईमेल के जरिए लोकपालों की जानकारी साझा कर सकते हैं.

छात्रों की समस्याओं का समाधान करता है लोकपाल

विश्वविद्यालयों में नियुक्त लोकपाल छात्रों की समस्याओं को सुनकर समाधान निकालता है. यूजीसी के नियम के मुताबिक प्रत्येक विश्वविद्यालय को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना है. इस पद पर सेवानिवृत्त कुलपति, 10 वर्षों का अनुभव वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर अथवा पूर्व जिला जज को नियुक्त कर सकते हैं.