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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

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नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर अब विकास की तेज उड़ान के लिए तैयार : मंत्री रामविचार नेताम

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Shiv Mar 12, 2026 5 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज कृषि एवं अनुसूचित जनजाति विकास…

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति : बंद खाते या आधार सीडिंग न होने से अटकी है छात्रवृत्ति तो 15 मार्च तक सुधरवाने का मौका

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Shiv Mar 12, 2026 2 min read

रायपुर। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित…

समुचित वित्तीय प्रबंधन के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित : वित्त मंत्री ओपी चौधरी

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Shiv Mar 12, 2026 10 min read

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी के…

March 12, 2026

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राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद मार्ग के लिए 153.82 करोड़ स्वीकृत, डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा – निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी पाने पर होगी कार्रवाई

रायपुर। राज्य शासन ने गरियाबंद जिले में मुख्य जिला मार्ग राजिम-फिंगेश्वर-महासमुंद के मजबूतीकरण और उन्नयन के लिए 153 करोड़ 82 लाख 34 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से 35.5 किमी सड़क का मजबूतीकरण और उन्नयन किया जाएगा।

लोक निर्माण विभाग ने सड़क व पुल-पुलिया निर्माण के लिए 139 करोड़ 48 लाख 72 हजार रुपए तथा भू-अर्जन एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए 14 करोड़ 33 लाख 62 हजार रुपए मंजूर किए हैं। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस साल 1 जनवरी को केन्द्रीय सड़क निधि योजनांतर्गत इस सड़क के मजबूतीकरण एवं उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से आज राशि स्वीकृति के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है। साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्हाेंने कहा, किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को कार्य की निविदा समय-सीमा में करने, निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्माण एजेंसी से अनुबंधित समय-सीमा में काम पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा है। कार्य पूर्ण किये जाने के लिए अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि नहीं किए जाने के भी निर्देश विभाग ने दिए हैं। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।